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भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण व आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ मिल रहा : रक्षा मंत्री

भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण व आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ मिल रहा : रक्षा मंत्री

सलेमपुर, 21 जून। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाशंकर राजभर द्वारा लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण संबंधी मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्तृत जवाब दिया है।
रक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को समूह ‘क’ एवं ‘ख’ की नौकरियों में विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट स्तर तक की रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनकी सैन्य सेवा अवधि में तीन वर्ष जोड़कर आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है।
रक्षा मंत्री ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सामान्य रूप से सेवानिवृत्त अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा मुक्त किए गए अधिकारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।
सांसद मीडिया प्रभारी मंजूर आलम ने बताया कि सांसद रमाशंकर राजभर ने लोकसभा में भूतपूर्व सैनिकों के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय को प्रमुखता से उठाया, जिस पर रक्षा मंत्रालय की ओर से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

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