देवरिया में अब्दुल गनी शाह की मजार के अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त
देवरिया में अब्दुल गनी शाह की मजार के अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त
देवरिया।
गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे मेहड़ा पुरवा स्थित अब्दुल गनी शाह की मजार पर हो रहे अवैध निर्माण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सदर ने मजार के प्रबंधक राशिद खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 4 सितंबर 2025 की सुबह 10 बजे तक जवाब तलब किया है।
मामला दर्ज, पहले भी दी गई थी नोटिस
यह प्रकरण वाद संख्या 1137/2019 के तहत आरबीओ एक्ट की धारा 10 में दर्ज है। प्रशासन की ओर से राशिद खान को पूर्व में भी नोटिस दिया गया था, लेकिन न तो वे न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही अनुपस्थिति का कोई प्रत्यावेदन दाखिल किया। इस बार एसडीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक जवाब नहीं दिया गया, तो एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। अनुपस्थिति को गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रशासन आगे की कार्यवाही करेगा।
विधायक की शिकायत के बाद बढ़ी कार्रवाई की रफ्तार
सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण किए जाने की शिकायत एसडीएम को पत्र लिखकर की थी। विधायक की शिकायत के बाद मामले ने जोर पकड़ा और प्रशासन सक्रिय हो गया। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह प्रकरण लंबे समय से विचाराधीन है, लेकिन संबंधित पक्ष की गैर-हाजिरी के कारण निपटारे में देरी हो रही थी।
प्रशासन की सख्ती
अब एसडीएम ने 4 सितंबर तक जवाब पेश करने की अंतिम समय सीमा तय कर दी है। यदि प्रबंधक राशिद खान अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना स्वीकृति नक्शे के किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कुल मिलाकर, अब्दुल गनी शाह की मजार पर अवैध निर्माण का मामला प्रशासनिक सख्ती के चलते निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इस प्रकरण पर बड़ा फैसला हो सकता है।