राशनकार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अगस्त, 2025 के सापेक्ष निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 10 अगस्त 2025 तक किया जाएगा
ग्रामीण न्यूज तेज नजर
देवरिया, जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडेय ने जानकारी दी है कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अगस्त, 2025 के सापेक्ष निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 10 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। यह वितरण खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार किया जा रहा है।
श्री पांडेय ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न — जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल शामिल हैं — निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कार्ड में अंकित प्रत्येक यूनिट (व्यक्ति) के अनुसार 5 किलोग्राम खाद्यान्न — जिसमें 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल शामिल है — निशुल्क वितरित किया जाएगा।
उन्होंने जनपद के सभी राशनकार्डधारकों से अपील की है कि अपनी संबंधित उचित दर दुकान से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर लें।